छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु आवश्यक निर्देश

Ø  छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थीयों को पात्रता अनुसार छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है।

Ø  विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरकर महाविद्यालय के कार्यलय में जमा करते है।

Ø  इसकी सूचनामहाविद्यालय की सूचना फलक में सूचित किया जाता है।

Ø  विद्यार्थी एक सेअधिक छात्रवृत्तियाँ के लिए आवेदन कर सकते है। परन्तु नियमानुसार उन्हें केवल एकही छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने की पात्रता होगी।

Ø  छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम नहीं होनी चाहिये अन्यथा वे छात्रवृत्ति के लिये अपात्र माने जायेंगे ।

Ø  संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अनुसार जो संशोधन अधिनियम 1978 के अनुरुप ही जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी। द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Ø  बी ए, बी.एस. सी., एमएपूर्व केप्रवेशार्थी को आय प्रमाण पत्र उसी प्रवेश वर्ष का सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना होगा।

 

महाविद्यालय में निम्नलिखित छात्रवृतियाँ एवं अन्यसुविधाये उपलब्ध है – 

1. राष्ट्रीय छात्रवृति

2. पिछडा वर्ग छात्रवृति

3. अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग की छात्रवृति के लिए छात्रावास अधीक्षक से संपर्क करे |

4. निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति

5. NMDC Scholarship