छत्तीसगढ़ में महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा | इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा |
सामान्य नियम :
§ विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आएगा | किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए |
§ प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा |
§ महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा |
§ प्रयेक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा |
§ महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यर्सन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा |
§ महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा |
§ महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारों को गन्दा करना या गन्दी बातें लिखना सख्त मना है|
§ असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तपाये जाने वाले विद्यार्थी पर कठोर कार्यवाही की जायेगी |
§ विद्यार्थी गन अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या फैलाकर नहीं करेंगे |
§ विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिये राजनितिक दलों, कार्यकर्ताओ अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा |
§ महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा |
अध्ययन संबंधी नियम :
§ प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी | अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी |
§ विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा | उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा |
§ ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटने पर निर्धारित अर्थदण्ड देना होगा |
§ अध्ययन से सम्बंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा |
व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा |